Question
Download Solution PDFराज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर छह वर्ष है।
Key Points
- काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है।
- इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होते हैं।
- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
- राज्यसभा भी अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्षता करता है।
- राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है।
- हालाँकि, राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
- एक सदस्य जो पूर्ण कार्यकाल के लिए चुना जाता है वह छह वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है और इस कार्यकाल की समाप्ति पर राज्य सभा की सदस्यता से सेवानिवृत्त हो जाता है।
Additional Information
- राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
- संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 बताई गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं और 238 सदस्य राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं।
- हालाँकि, राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, जिसमें से 233 दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं (31.10.2019 से) और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित हैं।
- राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं।
- सदस्यों की पात्रता:
- संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएँ निर्धारित करता है। राज्य सभा की सदस्यता के लिए योग्य व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए:
- वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर हस्ताक्षर करता है।
- उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए;
- उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत निर्धारित की जा सकती हैं।
- सीटों का आवंटन:
- संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान करती है।
- सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।
- राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के गठन के परिणामस्वरूप, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित राज्यसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या 1952 से समय-समय पर बदलती रही है।
Last updated on Jul 9, 2025
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-> The selection of the candidates for the post of SSC MTS is based on Computer Based Examination.
-> Candidates with basic eligibility criteria of the 10th class were eligible to appear for the examination.
-> Candidates must attempt the SSC MTS Mock tests and SSC MTS Previous year papers for preparation.
-> Bihar Police Admit Card 2025 has been released at csbc.bihar.gov.in.