साक्ष्य रिकार्ड करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVIII के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त आयुक्त निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता:

  1. गवाह की पुनः जांच करें
  2. साक्ष्य दर्ज करने के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेना
  3. इनमे से कोई भी नहीं
  4. A एवं B दोनों

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : साक्ष्य दर्ज करने के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेना

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 2 है।

Key Points आदेश XVIII - मुकदमे की सुनवाई और गवाहों की जाँच 

  • नियम 4: साक्ष्य दर्ज करना-
    • आयुक्त, जाँच के दौरान किसी गवाह के आचरण के संबंध में ऐसी टिप्पणियां दर्ज कर सकता है, जो वह महत्वपूर्ण समझता है:
    • बशर्ते कि आयुक्त के समक्ष साक्ष्य दर्ज करने के दौरान उठाई गई किसी आपत्ति को उसके द्वारा दर्ज किया जाएगा और बहस के चरण में न्यायालय द्वारा उस पर निर्णय दिया जाएगा।
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