अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) में परिभाषित निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य 'अत्याचार' के अंतर्गत आता है?

  1. किसी भी अखाद्य या अप्रिय पदार्थ को पीने या खाने के लिए मजबूर करना
  2. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना या डराना
  3. वोट न देने या किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट देने या कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से वोट देने के लिए मजबूर करना या डराना
  4. उपरोक्त सभी

Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : उपरोक्त सभी

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 4 है। Key Points 

  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 2 (a) के अंतर्गत "अत्याचार" का तात्पर्य धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से है।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) अत्याचार के अपराधों के लिए दंड से संबंधित है। जो कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है:
    • (a) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुंह में कोई अखाद्य या अप्रिय पदार्थ डालता है या ऐसे सदस्य को ऐसा अखाद्य या अप्रिय पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करता है;
    • (b) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को किसी सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करता है या डराता है।
    • (c) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को वोट न देने या किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने या कानून द्वारा प्रदान की गई विधि के अलावा किसी अन्य तरीके से वोट देने के लिए मजबूर करना, डराना या रोकना।
      • कम से कम छह माह की कैद और पांच वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
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