न्यायालय हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली का नियंत्रण) अधिनियम, 1973 की धारा 22 के तहत किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है:

  1. नियंत्रक की अनुमति से लिखित शिकायत दर्ज की गई। 
  2. नियंत्रक द्वारा बनाई गई तथ्यों की लिखित रिपोर्ट
  3. या तो (1) या (2)
  4. न तो (1) और न ही (2)

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : या तो (1) या (2)

Detailed Solution

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सही उत्तर या तो (1) या (2) है। 

 Key Pointsधारा 22 के अनुसार दंड. -

  • (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 8 की उपधारा (2), धारा 10 की उपधारा (1), धारा 11 या धारा 21 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो वह अर्थदंड से, जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, दंडनीय होगा।
  • (2) यदि कोई व्यक्ति धारा 6 के खंड (a) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसे दो वर्ष तक की कैद या अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
  • (3) कोई भी न्यायालय इस धारा के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा सिवाय इसके कि-
    • (a) नियंत्रक की मंजूरी के साथ दायर की गई लिखित शिकायत (तथ्यों की जो ऐसे अपराध का गठन करती है); या
    • (b) नियंत्रक द्वारा ऐसे तथ्यों की लिखित रिपोर्ट।

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