भारत में परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने के लिए परिसीमन किया जाता है।

2. परिसीमन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत स्थापित है।

3. परिसीमन आयोग के आदेश बाध्यकारी होते हैं और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

4. संसद में जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए परिसीमन 2026 तक स्थगित कर दिया गया है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. केवल तीन
  4. सभी चार

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : केवल दो

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 2 है। 

Key Points 

  • परिसीमन प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाता है, प्रत्येक चुनाव के बाद नहीं। यद्यपि, इस प्रक्रिया को 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। इसलिए, 1 गलत है।
  • परिसीमन आयोग संवैधानिक निकाय नहीं​ अपितु एक सांविधिक निकाय है। यह संसद द्वारा पारित परिसीमन अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 82 कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसलिए, 2 गलत है।
  • एक बार परिसीमन आयोग के आदेश प्रकाशित हो जाने पर, उन्हें कानून की शक्ति प्राप्त हो जाती है और किसी भी न्यायालय में उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए, 3 सही है।
  • 42वें और 84वें संविधान संशोधन के अनुसार, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन को 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। इसलिए, 4 सही है।
Additional Information  परिसीमन आयोग - मुख्य तथ्य

विशेषता

विवरण

यह क्या है?

लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने के लिए उत्तरदायी एक सांविधिक निकाय।

किसके अंतर्गत स्थापित?

संसद द्वारा पारित परिसीमन अधिनियम (संवैधानिक निकाय नहीं)।

कानूनी ढांचा?

अनुच्छेद 82 (लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए) और अनुच्छेद 170 (राज्य विधानसभाएँ)।

आवृत्ति?

प्रत्येक जनगणना के बाद आयोजित किया जाता है, लेकिन 42वें और 84वें संशोधनों द्वारा 2026 तक स्थगित कर दिया गया है।

संरचना?

एक सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में, जिसमें निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त सदस्य होते हैं।

शक्तियाँ?

इसके आदेश बाध्यकारी होते हैं और अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

नवीनतम परिसीमन

2020-22 (जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के लिए)।

भारत में परिसीमन आयोग:
  • प्रथम (1952): स्वतंत्रता के बाद परिसीमन
  • द्वितीय (1963): 1961 की जनगणना पर आधारित
  • तृतीय (1973): 1971 की जनगणना पर आधारित
  • चतुर्थ (2002): 2001 की जनगणना पर आधारित (केवल राज्य विधानसभाओं तक सीमित, संसद नहीं)

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